उत्तर प्रदेश में  लॉकडाउन, जिलों को दो वर्ग में बांटा गया

उत्तर प्रदेश में  लॉकडाउन, जिलों को दो वर्ग में बांटा गया


 


 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपने आवास पर उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद तय किया कि उत्तर प्रदेश में भी 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। इस दौरान भी जिलों को दो वर्ग में बांटा गया है। प्रदेश के सभी जिलों में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। इसमें ए वर्ग में वह जिले हैं, जहां 14 अप्रैल तक एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है। इनको ग्रीन जोन माना जा रहा है।  वर्ग बी में वह जिलेे होंगे जहां पॉजिटिव केस मिल चुके हैं या फिर वहां 14 अप्रैल तक और मिलने की आशंका है*।
 ए वर्ग वाले जिलों में कुछ रियायतें


ए वर्ग वाले जिलों में कुछ रियायतें दी जाएंगी। बी वर्ग वाले जिलों में प्रतिबंध पूरी तरह से जारी रहेगा। बी वर्ग वाले जिलों में चिह्नित* *हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में किसी भी तरह का मूवमेंट पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। यहां प्रशासन राशन और अन्य जरूरी सामान की व्यवस्था करेगा। 30 अप्रैल तक प्रदेश में कहीं भी पांच से अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध रहेेगा और धारा 144 लागू रहेगी। 31 मई तक पूरे प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग की नीति भी इसी तारीख तक लागू रहेगी। वर्ग बी के जिलों की सीमाएं सील रहेंगी और सामान का परिवहन भी जिलों की सीमा के अंदर नहीं होगा। वर्ग ए के जिलों में* *जिलाधिकारी की अनुमति से परिवहन में रियायत दी जा सकती है। वर्ग ए और वर्ग बी वाले जिलों के बीच कोई आवागमन नहीं होगा। वर्तमान में लागू पास मान्य होंगे। स्वास्थ्य परीक्षण आदि जारी रहेगा
वर्ग ए वाले जिलों के बीच सात बजे से लेकर एक बजे के बीच खुद के वाहनों से यात्रा हो सकेगी। वर्ग ए और वर्ग बी वाले जिलों के बीच वाहन नहीं चलेेंगे, केवल आवश्यक* सामान की ढुलाई हो सकेगी। वर्ग ए वाले जिलों सहित अगर कहीं  कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आते हैं तो प्रतिबंध अधिक सख्त किए जाएंगे। क्वारंटीन होने वालों को इधर-उधर आने-जाने की इजाजत नहीं होगी। सभी* *निजी अस्पताल और अन्य चिकित्सीय संस्थाएं प्रदेश में खुली रहेंगी और सोशल* *डिस्टेंस नीति का पालन होगा। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मनरेगा को वर्ग ए जिलों में अनुमति होगी।
बंद रहेंगे होटल, धर्मशाला, मॉल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, रेस्टोरेंट, बार, धार्मिक संस्थान


प्रदेश में हॉटस्पॉट वाले इलाकों को छोड़कर जोखिम का आकलन कर डीएम निर्माण, औद्योगिक उत्पादन और खनन की अनुमति दे सकेंगे। स्टांप एवं रजिट्रेशन की सभी जिलों में नियमों के अधीन अनुमति। इसके साथ भी यह तय किया गया है कि होटल, धर्मशाला, मॉल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, रेस्टूरेंट, बार, धार्मिक संस्थान आदि बंद रहेंगे। जिलाधिकारी की अनुमति के बिना किसी कार्मिक या अन्य व्यक्ति को हटाया नहीं जाएगा


Popular posts
राजस्थान के जयपुर में 28 फरवरी, सन् 1928 को दीनाभाना जी का जन्म हुआ था। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वाल्मीकि जाति (अनुसूचित) से संबंधित इसी व्यक्ति की वजह से बामसेफ और बाद में बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ था।
न कलम बिकता है, न कलमकार बिकता है।
लोहिया नगर मेरठ स्थित सत्य साईं कुष्ठ आश्रम पर श्री महेन्द्र भुरंडा जी एवं उनके पुत्र श्री देवेन्द्र भुरंडा जी ने बेसहारा और बीमार कुष्ठ रोगियों के लिए राशन वितरित किया।  
Image
खेत से बाजरा की बाली लेकर लौट रही नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही युवक ने की छेड़खानी लड़की के आरोप के मुताबिक लड़की के साथ किया बलात्कार
सास भी कभी बहू थी.....
Image