सीतापुर जेल में ही रहेंगे सपा सांसद आजम खां और अब्दुल्ला, जेल शिफ्टिंग को लेकर आपत्ति खारिज -

सीतापुर जेल में ही रहेंगे सपा सांसद आजम खां और अब्दुल्ला, जेल शिफ्टिंग को लेकर आपत्ति खारिज -



धोखाधड़ी के मामले में सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी (SP) सांसद आजम खां, उनकी विधायक पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला के जेल शिफ्टिंग को लेकर दाखिल आपत्ति अदालत ने खारिज कर दी है। सांसद और उनके बेटे अब सीतापुर जेल में ही रहेंगे। हालांकि, सांसद की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा के मामले में अदालत ने प्रशासन को यह फैसला करने के लिए स्वतंत्र कर दिया है। प्रशासन यदि चाहेगा तो विधायक डॉ. तजीन फात्मा को रामपुर जेल में शिफ्ट किया जा सकता है।सांसद आजम खां और उनका परिवार धोखाधड़ी के मुकदमे में सीतापुर जेल में बंद हैं। यह मुकदमा उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण बनवाने को लेकर है। इसी मुकदमे में हाजिर न होने पर कोर्ट ने तीनों की कुर्की के आदेश कर दिए थे। इसके बाद 26 फरवरी, 2020 को सांसद, उनकी पत्नी और बेटे ने धोखाधड़ी के मामले में सरेंडर किया था। कोर्ट ने तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार रामपुर भेज दिया था। 27 फरवरी, 2020 की सुबह पांच बजे ही तीनों काे सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया था।अचानक जेल शिफ्टिंग को लेकर सांसद आजम खां के अधिवक्ता ने अदालत में आपत्ति दाखिल की थी। अधिवक्ता का कहना था कि सांसद और उनके परिवार को नियम विरुद्ध तरीके से सीतापुर जेल में शिफ्ट किया है। कोर्ट से इसकी अनुमति भी नहीं ली है। दूसरी ओर अभियोजन पक्ष का कहना था कि सुरक्षा कारणों से सांसद और उनके परिवार को शिफ्ट किया गया था। इस मामले में बुधवार को अदालत ने फैसला सुनाया। जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल अजय तिवारी और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राम औतार सिंह सैनी ने बताया कि अदालत ने सांसद के अधिवक्ता की आपत्ति को खारिज कर दिया है।सांसद आजम खां की पत्नी विधायक डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ मुकदमे में जमानत अर्जी पर अदालत गुरुवार को सुनवाई करेगी। हाईवे पर रेलवे स्टेशन के पास पहले क्वालिटी बार हुआ करता था। सपा सरकार में बार को जबरन खाली करा दिया गया था और इसकी दुकानों का आवंटन डीसीडीएफ (जिला सहकारी विकास संघ) ने सांसद की पत्नी और बेटे के नाम कर दिया था।जिलाधिकारी ने बार संचालक गगन अरोड़ा की शिकायत पर जांच कराई थी और जांच के बाद आवंटन निरस्त कर दिया था। सांसद की पत्नी और बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें पुलिस ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। इसमें सांसद के बेटे और पत्नी ने जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया है, जिस पर गुरुवार को सुनवाई होगी। अभियोजन की ओर से समय की मांग की गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राम औतार सिंह सैनी ने बताया कि अब अदालत पांच मार्च को सुनवाई करेगी।