लॉक डाउन तोड़ने वालों को 1000 रुपये जुर्माना और 6 महीने की जेल हो सकती है।केंद्र के निर्देश

ब्रेकिंग: सीतापुर 


लॉक डाउन तोड़ने वालों को 1000 रुपये जुर्माना और 6 महीने की जेल हो सकती है।केंद्र के निर्देश


अखबार बांटने वाला हॉकर सुबह 6:30 से सुबह 9:30 तक कर सकेंगे कार्य


चार से अधिक व्यक्ति एकत्र होने पर पुलिस करेगी कार्यवाही


किराना की दुकान,सब्जी की दुकान सुबह 6:30 से सुबह 9:30 तक ही खुल सकेगी


चाय,पान के खोखे,मिठाई की दुकान,ढाबे,होटल सहित सभी दुकाने 25 मार्च तक रहेंगी बन्द


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