बैंकों में जमा पर बीमा कवर बढ़कर हुआ रुपए 5 लाख -डी एम

बैंकों में जमा पर बीमा कवर बढ़कर हुआ रुपए 5 लाख -डी एम


 


 अमेठी 6 मार्च 2020 जिलाधिकारी  अरुण कुमार ने आज बताया कि बैंक जमा कर्ताओं के लिए खुशी की सौगात है, यदि कोई बैंक कारोबार में विफलता की वजह से  दिवालिया हो जाता है तो जमाकर्ताओं को बीमा सुरक्षा के तहत  5 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा, जो 4 फरवरी 2020 से लागू हो गया है।


 जिलाधिकारी ने बताया कि यह बचत, मियादी, चालू और आवर्ती हर प्रकार की जमा धनराशि के लिए है डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के तहत अगर बैंक विफल होता है या उसे बंद करना पड़ता है तो डीआईसीजीसी प्रत्येक जमाकर्ता को परिसमापक के जरिये बीमा कवर के रूप में 5 लाख रुपये तक देने के लिये जवाबदेह है, इसमें विभिन्न शाखाओं में 5 लाख रुपए की सीमा तक जमा मूल राशि और ब्याज दोनों पर प्रदान किया जाएगा हैं। इससे बैंक में जमा पर गारंटी मिलती है।


 जिलाधिकारी ने बताया कि यह योजना सभी राष्ट्रीय कृत बैंक, प्राइवेट बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं जिला सहकारी बैंकों पर समान रूप से लागू है। एक ही बैंक में एक   जमाकर्ता  के सम्मिलित रूप से सभी खातों जैसे की बचत/आवर्ती जमा फिक्स डिपाजिट इत्यादि बैंकों में जमा पर कुल 500000 समेकित बीमा कवर केवल एक बार ही लागू होगा, यह बीमा कवर बैंक स्तर पर लागू होता है, खाता स्तर पर नहीं,  साथ ही यदि एक व्यक्ति के पास दो खाते हैं  एक एकल एवं दूसरा संयुक्त  रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ  हो तो  इस परिस्थिति में  डीआईसीजीसी द्वारा  जमा करता को  अलग-अलग 500000 का  बीमा कवर  दोनों खातों पर  प्रदान  करेगा। उन्होंने बताया कि इस बीमा कवर की प्रीमियम का भुगतान बैंकों द्वारा डीआईसीजीसी को किया जाता है।