खुली मिठाइयों पर लिखनी होगी एक्‍सपायरी डेट, 1 जून से लागू हो रहा नया नियम_

खुली मिठाइयों पर लिखनी होगी एक्‍सपायरी डेट, 1 जून से लागू हो रहा नया नियम_


 


_फूड सेफ्टी एंड स्‍टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने मिठाई की दुकानों के लिए यह जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है. यह नियम 1 जून से लागू होगा._



Sweets Best Before Dates,_


_अब पड़ोस की दुकान पर मिलने वाली मिठाइयां भी एक्‍सपायरी डेट के साथ आएंगी. वो मिठाई कब बनी और आप उसे किस तारीख तक खा सकेंगे, इसकी जानकारी नॉन-पैक्‍ड मिठाइयों पर होगी._


_फूड सेफ्टी एंड स्‍टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने मिठाई की दुकानों के लिए यह जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है. यह नियम 1 जून से लागू होगा. अभी तक पैकेज्‍ड मिठाइयों के डिब्‍बों पर ही ‘Best Before’ डेट लिखना अनिवार्य है._


_मिठाइयों की खपत फेस्टिव सीजन में बेहद तेज हो जाती है, इसी दौरान बासी और एक्‍सपायर्ड मिठाइयां बेचे जाने की खबरें आती हैं. कंज्‍यूमर्स की इन्‍हीं सब शिकायतों के बाद, FSSAI ने यह कदम उठाया है. अपने आदेश में FSSAI ने कहा, “नॉन-पैकेज्‍ड/खुली मिठाइयों के कंटेनर/ट्रे पर ‘मैनुफैक्‍चरिंग डेट’ और ‘बेस्‍ट बिफोर’ डेट लिखना होगा.”_


_‘दो दिन में खा जाएं रसगुल्‍ला’_


_FSSAI ने मिठाइयों की एक लिस्‍ट भी जारी की है जिसमें उनकी नॉर्मल लाइफ का जिक्र है. इसके मुताबिक, बादाम मिल्‍क, राजभोग, रसगुल्‍ला और रसमलाई जैसी मिठाइयां दो दिन में खा ली जानीं चाहिए. फूड रेगुलेटर ने फूड सेफ्टी कमिश्‍नर्स को इन निर्देशों का पालन कराने के निर्देश दिए_


 


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