सूरत: गुजरात के सूरत में एक विशेष पाक्सो अदालत ने एक 42 वर्षीय व्यक्ति को 2017 में अपनी बेटी से बलात्कार कर उसकी हत्या करने के आरोप में दोषी पाए जाने पर शुक्रवार को मौत की सजा सुनाई.

सूरत: गुजरात के सूरत में एक विशेष पाक्सो अदालत ने एक 42 वर्षीय व्यक्ति को 2017 में अपनी बेटी से बलात्कार कर उसकी हत्या करने के आरोप में दोषी पाए जाने पर शुक्रवार को मौत की सजा सुनाई.


विशेष पाक्सो अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी एस काला ने दोषी पिता :ओडिशा निवासी: को मौत की सजा सुनाई.
वह यहां एक बिजली के करघे में काम करता था. उसने अपनी बेटी का छह महीने तक बलात्कार किया और जब वह गर्भवती हो गयी तब उसने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और शव को सूरत हवाई अड्डे के पास झाड़ियों में फेंक दिया. व्यक्ति ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था और अपनी बेटी के साथ रहता था. डीएनए जांच के बाद पुलिस को दास को पकड़ने में कामयाबी मिली थी.