वाराणसी | नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में चल रहे विरोध-प्रदर्शन और बवाल को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है । बिना अनुमति के सभी प्रकार के प्रदर्शनों पर सख्ती से रोक लगा दी गई है । जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने सभी क्षेत्रीय मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में जाएं । पुलिस के साथ चक्रमण कर हर तरह के होने वाले प्रदर्शन पर चौकस नजर रखें । निर्देश और उसका अनुपालन होने के पहले ही बीएचयू के कुछ छात्र सुबह मुख्य द्वार पर पहुंचे और कानून और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की । लोगों को बताया कि यह देश के खिलाफ है । बीएचयू प्रशासन को भी सूचित किया गया कि जिस भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं ली गई है उसे न होने दिया जाए । जिला प्रशासन ने आगामी कुछ आयोजनों को देखते हुए पहले ही जिले में धारा 144 लागू कर दिया है । यह आदेश पांच फरवरी तक लागू रहेगा । आदेश में कहा गया है कि आगामी दिनों में क्रिसमस डे, नव वर्ष, मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस, वसंत पंचमी, यूपी टेट परीक्षा है । साथ ही कई अवसरों पर धार्मिक और राजनीतिक आयोजन होने हैं । ऐसे में सभी को धारा 144 के आदेशों के उपबंधों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा । इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी । मऊ में घटना होने के बाद ही पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया । जिला पुलिस भी सक्रिय हो गई । मजिस्ट्रेट संग अफसर सड़क पर रूट मार्च किए । कई स्थानों पर काफी संख्या में खड़े लोगों को पुलिस ने घर जाने की नसीहत दी । सभी थाना प्रभारियों को रात में गश्त करने के साथ अलर्ट रहने को कहा गया । कहा गया कि किसी भी दशा में माहौल नहीं बिगडऩा चाहिए । माहौल बिगाडऩे वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करें । नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सोशल मीडिया पर पुलिस की नजर है । एसएसपी ने आगाह किया है कि अधिनियम पारित होने की प्रतिक्रिया स्वरुप किसी भी व्यक्ति द्वारा भड़काऊ भाषण, सोशल मीडिया पोस्ट या भीड़ एकत्र की जाती है जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है या धारा 144 का उल्लंघन होता है तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी । उन्होंने इसे नोटिस बताते हुए कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी सोशल मीडिया ग्रुप या अन्य माध्यमों से इस प्रकार के पोस्ट या मैसेज की जानकारी होती है तो तत्काल पुलिस को अवगत कराएं ।