"फरार" इंस्पेक्टर लक्ष्मी सिंह चौहान की अग्रिम
जमानत अर्जी हाईकोर्ट से भी खारिज
गाजियाबाद। 70 लाख रुपए डकारने के आरोप में 25 सितंबर से "फरार" चल रहीं लिंक रोड थाने की निलंबित एसएचओ इंस्पेक्टर लक्ष्मी सिंह चौहान की अग्रिम जमानत के लिए दाखिल की गई याचिका उच्च न्यायालय ने भी निरस्त कर दी है।
इंस्पेक्टर लक्ष्मी सिंह चौहान के साथ ही सभी सह अभियुक्त पुलिसकर्मियों सचिन कुमार उर्फ सचिन शर्मा, धीरज भारद्वाज, बच्चू सिंह, सौरभ शर्मा एवं फराज खान की अग्रिम जमानत अर्जी भी इलाहबाद हाईकोर्ट ने कल सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
इससे पहले मेरठ की स्पेशल भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट ने लक्ष्मी चौहान की अर्जी कर दी थी। इन सभी पुलिसकर्मियों को गाजियाबाद पुलिस एक महीने से ऊपर हो गया है, "ढूंढ" नहीं पा रही है। बताया जा रहा है कि फरार इंस्पेक्टर लक्ष्मी सिंह चौहान को पुलिस विभाग के ही कुछ लोगों का संरक्षण मिला हुआ है जिसके चलते वो बगैर जेल जाए जमानत के लिए प्रयासरत है।
फरार" इंस्पेक्टर लक्ष्मी सिंह चौहान की अग्रिम जमानत अर्जी हाईकोर्ट से भी खारिज