सुप्रीम कोर्ट: , कर्नाटक में अयोग्य करार दिए गए 17 विधायको के चुनाव लड़ने का अधिकार बरकरार रखा। विधायको को अयोग्य करार देने के स्पीकर के फैसले को सही ठहराया, लेकिन पूरे पाँच साल के लिए अयोग्य ठहराना ठीक नही। 5 दिसम्बर को उपचुनाव लड़ सकेंगे।
कर्नाटक में अयोग्य करार दिए गए 17 विधायको के चुनाव लड़ने का अधिकार बरकरार रखा।