एएसआई की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना है विवादित भूमि नजूल की ,,,,सुप्रीमकोर्ट

एएसआई की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना है विवादित भूमि नजूल की ,,,,सुप्रीमकोर्ट


खुदाई में जो ढांचा मिला वो इस्लामिक नहीं था
एएसआई ने माना कि रिपोर्ट में मंदिर था पर इसका कोई सबूत नहीं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई


कोर्ट के लिए ये सही नहीं है कि वो धर्मशास्त्र पर विचार करे- सुप्रीम कोर्ट


संविधान का आधार धर्मनिरपेक्षता है- सुप्रीम कोर्ट


निर्मोही अखाड़ा का दावा खारिज


 बाबरी मस्जिद खाली जगह पर नहीं बनाई गई थी- सुप्रीम कोर्ट।
 विवादित स्थल पर पहले मंदिर था- सुप्रीम कोर्ट।