02 11 2019 से लेकर 26 12 2019 तक धारा 144 लागू
आगामी त्यौहारो व परीक्षाओ को मद्देनज़र सुरक्षा की दृष्टि से लागू की गई धारा 144
जिलाधिकारी मुरादाबाद ने कहा कोई भी संगठन बिना प्रशासन की अनुमति के जुलूस प्रदर्शन मीटिंग नही करेगा
किसी तरह के धार्मिक कार्य जैसे जुलूस शोभा यात्रा के लिए भी अनुमति लेनी होगी
धारा 144 के अंतर्गत 05 व्यक्ति झुंड बनाकर एक जगह एकत्रित नही हो सकते
प्रत्येक परीक्षा केंद्र से 200 मीटर के अंतर्गत पीसीओ, फोटोस्टेट, फैक्स, संचार से सम्बंधित सभी प्रतिष्ठान बंद
परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि वाले यन्त्रो का प्रयोग भी प्रतिबंधित रहेगा
आदेशों का उलंघन करते पाए जाने पर धारा 188 मे कार्यवाही की जाएगी