लॉकडाउन 4 -
फॉरकंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जोन में एक राज्य से दूसरे राज्यों में आपसी सहमति से बसें जा पाएंगी।
रेड और ऑरेंज जोन के अंदर कंटेनमेंट और बफर जोन बनाए जाएंगे।जिलाधिकारी तय कर सकेंगे।
कंटेनमेंट जोन में जरूरी सुविधाएं जारी रहेंगी।
मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं के अलावा बाकी लोगों का आना जाना बंद रहेगा।
कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, घर घर सर्विलांस जैसे तरीकों से निगरानी रखी जाएगी।
होटल-रेस्तरां, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल और जिम पहले की तरह बंद रहेंगे
स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स और स्टेडियम खुलेंगे लेकिन कोई दर्शक नहीं होगा
धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों पर पाबंदी जारी रहेगी।धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. ऑनलाइन लर्निंग चलती रहेगी।
रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों के मूवमेंट पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी।