देशभर में रेड,ऑरेंज,ग्रीन जोन के अलावा कन्टेन्टम जोन और बफर जोन बनाये गए
--मार्किट खुलने का नियम राज्य तय करेगा
--इंटर स्टेट बसें चलाने का निर्णय राज्य खुद लेंगे
--शादी में 50 से ज्यादा लोगो को इज़ाज़त नही
--सार्वजनिक इलाको में थूंकने पर जुर्माना लगेगा
--देशभर में नाईट कर्फ्यू जारी रहेगा
--65 साल से ज्यादा और 10 साल से छोटे बच्चे बाहर न निकले,प्रतिबंध है
--मास्क पहनना अनिवार्य
--लॉक डाउन का उलंघन करना कानूनी अपराध
--अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नही
--कम से कम कर्मचारी दफ्तर बुलाये,थर्मल स्क्रीनिंग दफ्तरों में जरूरी
--ज्यादा जिम्मेदारी राज्यो पर केंद्र सरकार ने छोटी है
--सरकारी अधिकारी के कार्य में दखल देने पर कार्यवाही होगी भावना की पुकार संवाददाता