क्या है रासुका (NSA)  ?

क्या है रासुका (NSA)  ?


पूरा नाम ः-
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) - 1980
National security Act (NSA)-  1980


अधिनियम अस्तित्व  ः-
      (27 दिसबंर 1980 को ) 
तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी की मंजूरी पश्चात  ।
(नोट- इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 23 सितंबर 1980 को करवाया गया पास।)


अधिनियम के अन्तर्गत किसे किया जा सकता है गिरफ्तार ःःः
-   किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को जो राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून और व्यवस्था के लिए खतरा महसूस हो। 
-  ऐसे व्यक्ति को जो देश की सुरक्षा सुनिश्चिता करने वाले कार्यों में बाधा या विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में उसके सम्मुख बाधा खड़ी कर रहा  हो ।
-  ऐसे व्यक्ति को जो आवश्यक सेवा की आपूर्ति में बाधा बन रहा हो ।
-  जमाखोरों को ।
-  ऐसे विदेशी व्यक्ति को जो अनावश्यक देश में निवास कर रहा हो, और उसे गिरफ्तार किए जाने की आवश्यकता हो ।


गिरफ्तारी अवधि ः-
                 न्यूनतम -  3 माह
              अधिकतम - 12 माह (1 वर्ष )
नोट- 
-  न्यूनतम गिरफ्तार अवधि आवश्यकतानुसार 3-3  माह के लिए बढ़ाई जा सकती है, और एक बार में तीन महीने से अधिक की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती है।
-  राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसके खिलाफ आरोप निर्धारित  किए बिना 10 दिनों के लिए रखा जा सकता है  हिरासत में  ।
- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी  राज्य  सरकार द्वारा अनुमोदन अभाव में बारह दिवस से ज्यादा समय तक नहीं हो सकती ।
- अगर यह अधिकारी पांच से दस दिवस में जवाब दाखिल करता है तो यहअवधि बारह दिवस की जगह की जा सकती है पंद्रह दिवस की ।
-  अधिकारी द्वारा राज्य सरकार को, गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की गिरफ्तारी आधार का कारण करना होता है स्पष्ट  ।
-  राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट मंजूरी पश्चात् इसे सात दिवसों के भीतर केंद्र सरकार को भेजना होता है।और इसमें इस बात का खुलासा करना आवश्यक  होता है कि किस आधार पर यह आदेश जारी किया गया और राज्य सरकार का इस पर क्या विचार है और यह आदेश क्यों जरूरी है।


गिरफ्तारी के आदेश का क्रियान्वयन ः-
-  सीसीपी, 1973 के तहत जिस व्यक्ति के खिलाफ आदेश जारी किया जाता है, उसकी गिरफ्तारी भारत में कहीं भी की जा सकती है।


किसे अधिकारिता होती है विधि प्र्योग की ः-
-  जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, राज्य सरकार को अपने सीमित दायरे में ।


गिरफ्तारी के विरुद्ध कहां की जा सकती है अपील ः-
-  उच्च न्यायालय के सलाहकार बोर्ड के समक्ष । 
(नोट- मुकदमे के दौरान रासुका तहत गिरफ्तार किए गये व्यक्ति को अधिवक्ता की अनुमति नहीं मिलती है।)