जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ अनिल ढीगरा, कोरोना वायरस से पीडित/संकमित (डिटेक्ट) मामले के दिनांक 20-4-2020 को जॉच में पॉजेटिव दृष्टिगोचर होने के परिणाम स्वरूप, तत्काल प्रभाव से कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण किए निम्नांकित क्षेत्र/हॉटस्पाट को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार दिनांक 20-4-2020 की रात्रि 12.00 बजे से अग्रिम आदेशों तक अस्थायी रूप से सील किए जाने हेतु आदेशित करता हू 

मेरठ जिलाधिकारी ने दिए (मकान संख्या 332 रजबन छोटा बाजार मेरठ कैंट) के लिए आदेश


मैं जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ अनिल ढीगरा, कोरोना वायरस से पीडित/संकमित (डिटेक्ट) मामले के दिनांक 20-4-2020 को जॉच में पॉजेटिव दृष्टिगोचर होने के परिणाम स्वरूप, तत्काल प्रभाव से कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण किए निम्नांकित क्षेत्र/हॉटस्पाट को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार दिनांक 20-4-2020 की रात्रि 12.00 बजे से अग्रिम आदेशों तक अस्थायी रूप से सील किए जाने हेतु आदेशित करता हू 


हाटस्पाट का स्थान म0नं0 332, रजबन, छोटा बाजार, टण्डैल मोहल्ला, मेरठ कैन्ट


थाने का नाम सदर बाजार


उक्त क्षेत्र को सील किये जाने के साथ-साथ यह भी आदेश देता हूँ कि प्रभावित क्षेत्र व उसके आसपास के क्षेत्र में उक्त अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें, सब्जी, फल आदि की दुकानें, स्कूल, सरकारी/गैर सरकारी/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, पेट्रोल पम्प, एण्टी०एम० इत्यादि बंद रहेंगे ताकि सोशल डिस्टेसिंग एवं लाक डाउन का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित हो सके। प्रभावित क्षेत्र एवं इसके आसपास के क्षेत्रों के शत-प्रतिशत घरों की जांच करते हुए सेनीटाइजेशन की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगीआवश्यक वस्तुओं से सम्बन्धित फैक्ट्री/प्रतिष्ठानों के कार्मिकों/श्रमिकों जिनका आना-जाना अपरिहार्य है उन्हें भी अलग-अलग वाहनों के स्थान पर पूल वाहनों के माध्यम से लाने की व्यवस्था की जायेगी। यह भी आदेश देता हूँ उक्त अवधि में निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार संबंधित क्षेत्र में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने-अपने आवास (इण्डोर) में ही रहेंगे। सड़कों पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में तैनात कर्मियों के अतिरिक्त अन्य समस्त वाहनों का प्रवेश एवं निकास प्रतिबंधित रहेगा और किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी । सघन पेट्रोलिंग कर इसे सुनिश्चित किया जायेगा तथा ड्रोन से इसकी सघन निगरानी सुनिश्चित करायी जायेगी।


आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर 15 (पन्द्रह) में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या 45 सन 1850) की धारा 188 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया समझा जायेगा। किसी अपरिहार्य स्थिति में उक्त अधिसूचित क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति चिकित्सा विभाग के कन्ट्रोल रूम नम्बर 0121-2662244, अथवा डा0 राजकुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरठ (8005192683) से सम्पर्क कर सकते हैं। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।