योगी सरकार को इलाहाबाद HC से झटका, सीएए हिंसा के आरोपियों के पोस्टर हटाने का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में लखनऊ में उपद्रव और तोड़फोड़ करने के आरोपियों के पोस्टर लगाए जाने के मामले में लखनऊ के डीएम और पुलिस कमिश्नर को अविलंब पोस्टरों को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने महानिबंधक के समक्ष पोस्टर हटाए जाने संबंधी कृत कार्रवाई की रिपोर्ट 16 मार्च से पहले दाखिल करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की स्पेशल बेंच ने इस मामले पर कल सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था।
योगी सरकार को इलाहाबाद HC से झटका, सीएए हिंसा के आरोपियों के पोस्टर हटाने का आदेश