बुलंदशहर सीओ रह चुके आलोक सिंह को अपर सत्र त्वरित न्यायालय ने गिरफ्तार कोर्ट में पेश करने का दिया आदेश।

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बुलंदशहर: बुलंदशहर सीओ रह चुके आलोक सिंह को अपर सत्र त्वरित न्यायालय ने गिरफ्तार कोर्ट में पेश करने का दिया आदेश।


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बागपत एसएसपी को बुलंदशहर के तत्कालीन सीओ आलोक सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का दिया आदेश।


फिलहाल बागपत में बतौर बड़ौत क्षेत्रीय अधिकारी पद पर तैनात हैं बुलंदशहर के तत्कालीन सीओ आलोक सिंह।


कोर्ट ने एसएसपी बागपत को गिरफ्तारी की चिट्ठी जारी कर सीओ के गैर जमानती वारंट किये जारी।


दहेज प्रतिषेध अधिनियम के एक मामले में सीओ को साक्ष्य के साथ कोर्ट में होना था पेश।


कोर्ट के बार-बार बुलाने पर भी कोर्ट में नहीं पेश हुए सीओ आलोक सिंह।


पूर्व में भी न्यायालय ने सीओ आलोक सिंह का वेतन रोकने का दिया था आदेश।


कोर्ट ने बागपत एसएसपी से न्यायालय के आदेश के क्रम में की गई कार्रवाइयों का विवरण भी मांगा।


20 फरवरी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुलंदशहर की त्वरित कोर्ट-3 में गिरफ्तार कर पेशी पर लाने का दिया गया आदेश।


कोर्ट ने आदेश की अवहेलना होने की स्थिति में बागपत एसएसपी को भी दी कार्रवाई की चेतावनी।


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