14 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार का मामला"

14 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार का मामला"


पोक्सो अदालत ने पिता को बलात्कार का दोषी माना"


अदालत आरोपी पिता को 24 फरवरी को सुनाएगी सज़ा"


गत 2016 को थाना शाहपुर क्षेत्र के ग्राम कसेरवा में हुई थी घटना"


मुज़फ्फरनगर:-* गत वर्ष 2016 को थाना शाहपुर के ग्राम कसेरवा में एक वहशी बाप द्वारा अपनी 14 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार किए जाने के मामले में न्यायालय द्वारा आरोपी पिता को दोषी ठहराया गया है, जबकि आरोपी के पिता, मां व चाचा को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है। अब कोर्ट आगामी 24 फरवरी को सज़ा सुनाएगी। मामले की सुनवाई  ए डीजे 8 विशेष अदालत पोक्सो संजीव कुमार तिवारी की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पोक्सो दिनेश कुमार शर्मा ने पैरवी की। 
अभियोजन के अनुसार गत वर्ष 2016 को थाना शाहपुर क्षेत्र के ग्राम कसेरवा में जब पीड़िता की मां घर मे बच्चों को छोड़ कर अपने भाई के घर गई थी तो पीछे आरोपी पति ने अपने बच्चों को मिठाई में नशीला पदार्थ देकर अपनी 14 वर्षीया बेटी के साथ बलात्कार किया। जब पीडिता की मां कुछ दिन बाद घर लौटी तो उसे अपने पति की करतूत का पता चला। जिस की शिकायत उसने अपने ससुर, सास व देवर से की लेकिन सभी ने  आरोपी का पक्ष लिया और पीडित महिला से मारपीट की। मजबूर होकर वह अपने बच्चों को लेकर अपने भाई के घर चली गई और मामला दर्ज कराया। आरोपी ने एक बार बलात्कार करने के बाद दुबारा बलात्कार का प्रयास किया था।  
नोट--पुडिता की पहचान छुपाने की वजह से नाम नही दिए जा सकते हैं। कानूनन बंदिश है।