तिहाड़ को फटकार, अदालत ने कहा एम्स में हो चंद्रशेखर का इलाज -

तिहाड़ को फटकार, अदालत ने कहा एम्स में हो चंद्रशेखर का इलाज -


 


अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन को पॉलिसाईथेमिया से पीड़ित भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का एम्स में इलाज कराने का निर्देश दिया है। आजाद को पुरानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिंसा से जुड़े केस के संबंध में गिरफ्तार किया गया है।


चीफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट अरुल वर्मा ने आजाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। उन्होंने एम्स में इलाज कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया था, जहां से उनका पहले से ही इलाज चल रहा है। उनकी ओर से एडवोकेट महमूद प्राचा ने यह अर्जी दी थी। इसके जवाब में जेल अधिकारियों ने आजाद की मेडिकल रिपोर्ट जमा करने के लिए बुधवार को अदालत से समय लिया था। याचिका में दावा किया गया था कि आजाद पॉलिसाईथेमिया से ग्रसित हैं और उन्हें एम्स से संबंधित डॉक्टरों से लगातार जांच कराना पड़ता है, जो लंबे समय से उनका इलाज कर रहे हैं। पॉलिसाईथेमिया बीमारी में शरीर में मौजूद खून गाढ़ा होने लगता है।


अदालत ने एक कैदी के अधिकारों को संरक्षण देने वाले कानूनों का उल्लंघन करते हुए आजाद के इलाज में लापरवाही बरतने के लिए तिहाड़ जेल अथॉरिटीज की खिंचाई की। कोर्ट ने कहा कि आजाद की हालत जानते हुए उन्हें साधारण इलाज दिया गया, वो इलाज नहीं जो उनकी बीमारी को देखते हुए जरूरी था। संबंधित अथॉरिटीज को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। सुनवाई के दौरान आजाद के वकीलों ने जेल प्रशासन पर आरोप लगाया कि वह आजाद के साथ पेशेवर अपराधियों वाला बर्ताव कर रही है। याचिका में कहा गया कि अगर आजाद को तुरंत इलाज उपलब्ध नहीं कराया गया तो उन्हें दिल का दौरा भी पड़ सकता है। वह 21 दिसंबर से न्यायिक हिरासत में हैं।